ATM से कैसे निकलेगा EPFO का पैसा, यहां जानें कैसा और क्या होगा प्रोसेस
How to withdraw EPFO money from ATM
How to withdraw EPFO money from ATM: एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के सदस्य अगले साल से ईपीएफओ में जमा अपनी गाढ़ी कमाई सीधे एटीएम (ATM) से निकाल सकेंगे. केंदीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा (Sumita Dawra ) ने ये ऐलान किया है. हालांकि इसे लेकर गाइडलाइंस का सामने आना अभी बाकी है.
EPFO के 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स होंगे लाभान्वित
नई सुविधा के तहत ईपीएफओ सदस्य सीधे क्लेम की रकम एटीएम से निकाल सकेंगे. इसके लिए ईपीएफओ के आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है. ईपीएफओ के 7 करोड़ के करीब सदस्य इसे फैसले से लाभान्वित होंगे.
तय की जा सकती निकासी लिमिट
ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) के खाताधारक, लाभार्थी या जिनका बीमा है उन्हें एटीएम से प्रॉविडेंट फंड का पैसा निकालने की इजाजत मिल सकती है. लेकिन ये माना जा रहा कि सरकार निकाले जाने वाले रकम पर लिमिट लगा सकती है. ईपीएफओ सदस्य फंड में जमा कुल रकम में से 50 फीसदी से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेंगे.
कैसे ATM से निकलेगा PF का पैसा?
ईपीएफओ के नियम के तहत बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी है. ईपीएफ खाते के साथ सब्सक्राइबर्स का बैंक अकाउंट लिंक होता भी है. लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि प्रॉविडेंट फंड में जमा पैसे निकालने के लिए बैंक का एटीएम या डेबिट कार्ड इस्तेमाल होगा या कोई और कार्ड जारी किया जाएगा.
नॉमिनी को भी मिलेगी ATM से पैसे निकालने की सुविधा
ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के निधन होने पर लाभार्थी को एटीएम से विथड्रॉल की सुविधा का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है. इसके लिए नॉमिनी को उस सब्सक्राइबर्स के ईपीएफ अकाउंट के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा जिनका निधन हो चुका है. हालांकि इसे लेकर भी स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा. एम्पलॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम ईपीएफओ सदस्य के निधन होने पर 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेस बेनेफिट देती है. श्रम मंत्रालय के सचिव ने बताया कि इंश्योरेंस क्लेम भी एटीएम से निकालना संभव हो सकेगा. इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनी या वारिस भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे. हालांकि इसके लिए नॉमिनी को सब्सक्राइबर्स के ईपीएफ खाते के साथ अकाउंट लिंक करना होगा.
EPFO 3.0 होगा नए साल में लागू
नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में ये खबर सामने आई थी कि सरकार ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को प्रॉविडेंट फंड में जमा गाढ़ी कमाई को एटीएम से निकालने की सुविधा देने की तैयारी में है. इसमें सब्सक्राइबर्स को प्रॉविडेंट फंड में जमा रकम में से 50 फीसदी निकालने का विकल्प दिया जा सकता है. ईपीएफओ के इस नई पॉलिसी की घोषणा सरकार नए साल 2025 में कर सकती है और मई-जून 2025 में EPFO 3.0 को लागू किया जा सकता है.